1 रुपए का जुर्माना भरा, वरना हो जाती 3 महीने की जेल

Update: 2020-08-31 09:46 GMT

नई दिल्ली। कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी पाए गए प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। न्यायपालिका के खिलाफ अपने दो ट्वीट को लेकर न्यायालय की अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माना राशि 15 सितंबर तक जमा कराने में विफल रहने पर तीन माह की जेल हो सकती है और वकालत से तीन साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।

14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की आलोचना करते हुए दो ट्वीट करने के लिए दोषी पाया था। अवमानना केस में फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच (अभिव्यक्ति की आजादी) पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, मगर दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है। अवमानना मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण 1 रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं तो इस स्थिति में उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती है या फिर तीन साल तक वकालत करने से रोक दिया जाएगा।

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