मुंबई। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट घोटाले के खुलासे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने अब रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई पहले हाईकोर्ट में होगी. अदालत में सुनवाई से पहले मुंबई पुलिस की ओर से हलफनामा दायर किया गया है. जिसमें रिपब्लिक टीवी द्वारा दाखिल याचिका का विरोध किया गया है. मुंबई पुलिस ने अपने हलफनामे में इस याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया, इसे जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग की. हलफनामे में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी अपराध में आरोपी इस तरह एजेंसी के काम में अड़चन नहीं डाल सकता है।
मुंबई पुलिस ने कहा है कि आरोपी ये तय नहीं कर सकता है कि किसी केस में जांच किस तरह होगी। मुंबई पुलिस का दावा है कि टीआरपी स्कैम की जांच में अन्य चैनल सहयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक चैनल को ही दिक्कत हो रही है. अपने हलफनामे में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी की आधिकारिक प्रेस रिलीज़ को भी लगाया है. मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी केस की जांच शुरुआती दौर में है। शुरू में ही इसे सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि असाधारण मामलों में ही सीबीआई की जांच होनी चाहिए।