अनिल देशमुख की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज, कहा CBI जांच जायज है
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है. वसूली काण्ड में हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे जिसके खिलाफ बाद अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की एक नहीं सुनी उलटा कहा की
एक सस्पेक्ट को क्यों बिना इन्क्वायरी के क्यों सूना जाये
अगर एक बड़े अधिकारी ने एक मंत्री पर आरोप लगाया तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए
एक साथ काम किया है ऐसे में जांच जरूरी है क्योंकि आरोप गंभीर है
हम हाईकोर्ट के फैसले को बरक़रार रखते है सीबीआई जांच जारी रहेगी
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था और कहा था गृह मंत्री ने ने बार रेस्टारेंट से 100 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश दिए थे. सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी और सीबीआई ने छानबीन शुरू भी कर दी है अब सिर्फ सीबीआई पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से किसी भी वक्त पूछताछ शुरू कर सकती है या उन्हें सीबीआई के हेडक्वाटर बुला सकती है.