12 विधायकों का निलंबन रद्द, उद्धव सरकार को लगा झटका !

Update: 2022-01-28 07:12 GMT

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के 12 विधायकों का निलंबन रद्द करने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि  निलंबन असंवैधानिक और अवैध था जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के 12विधायकों के लिए अच्छी खबर है. 

राज्य के 12 भाजपा विधायकों को  विधानसभा के तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव ने निलंबित कर दिया था जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि निलंबन अवैध है।

भाजपा के 12 निलंबित विधायक -

गिरीश महाजन

जयकुमार रावल

आशीष शेलार

संजय कुटे

अतुल भाटखलकर

पराग अलवणी 

राम सातपुते

नारायण कुचे

योगेश सागर

अभिमन्यु पवार

हरीश पिंपले 

बंटी भांगड़िया 

क्यों रद्द किया गया विधायकों का निलंबन?

1. अनुच्छेद 190(4) के तहत विधायकों को केवल 60 दिनों के लिए निलंबित करने का नियम है लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें एक साल के लिए सस्पेंड कर दिया जो कानूनन गलत है।

2. विधायक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए कोर्ट ने कहा है कि 1 साल का निलंबन मतदाताओं के साथ अन्याय है ।

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