सुप्रिम कोर्ट से नितेश राणे को झटका ? कोर्ट ने नितेश की गिरफ़्तारी से पहले की जमानत अर्ज की खारिज दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट कहा है कि
सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को 10 दिन के भीतर जिला सत्र न्यायलय में पेश होने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने नितेश राणे का बचाव भी किया उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नितेश राणे को फसाने का प्रयास किया जा रहा है।
क्या क्या था मामला
सिंधुदुर्ग से शिवसेना के कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला किया गया जिसके बाद नितेश पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे आरोपी हैं. इस मामले में नीलेश राणे गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में गए थे और गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था। नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन 30 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। वह मुंबई हाई कोर्ट गए थे। हालांकि, मुंबई हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।