महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर,केंद्र ने CM उद्धव ठाकरे को लिखा लेटर,ये है सख्त गाइडलाइन
मुंबई। केंद्र ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है.CM उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है. कुछ समय पहले केंद्र की एक टीम राज्य में स्थिति का आकलन करने पहुंची, जिसके बाद राज्य सरकार को यह पत्र लिखा गया है.केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की तरफ से लिखे गए पत्र में कहा गया है 'महाराष्ट्र कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के शुरुआत दौर में है. यहां ट्रैक, टेस्ट, आइसोलेट केस और संपर्कों को क्वारंटाइन करने के बहुत ही सीमित प्रयास किए जा रहे हैं.' पत्र में सचिव ने राज्य में कोविड नियमों के उल्लंघन की भी बात कही है. उन्होंने लिखा, 'यहां शहरी और ग्रामीण इलाके के लोगों के बीच कोविड रोकथाम को लेकर सावधानियां नहीं हैं.
'उन्होंने लिखा कि केंद्र की टीम ने पाया है कि कोविड प्रसार को काबू करने के लिए बीते साल अगस्त और सितंबर के स्तर की व्यवस्था को फिर से लागू करना होगा. साथ ही पत्र में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के बीच बढ़ी मृत्यु दर की भी बात कही गई है. उन्होंने पत्र में औरंगाबाद के शासकीय मेडिकल कॉलेज और नाशिक के वसंत राव पवार मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया है. सचिव ने कहा कि इस मामले में अभी और जांच की जरूरत है.केंद्रीय टीम ने पाया है कि पॉजिटिव मिल रहे मरीजों की संख्या ज्यादा थी. यह आंकड़ा मुंबई में 5.1 से लेकर औरंगाबाद में 30 फीसदी तक था. इसका मतलब है कि ऐसे कई मामले थे, जिनकी जांच नहीं की गई थी और समुदाय में प्रसार काफी ज्यादा था. पत्र में कहा गया है कि सीमित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एसिम्प्टोमैटिक और प्री-सिम्प्टोमैटिक की बड़ी संख्या को न ही ट्रैक किया गया। सचिव ने चेतावनी दी है कि जिला प्रशासन बदलते हालात को लेकर चिंतित नहीं है।
50 फीसदी प्रतिबंध वापस
प्रदेश में कोरोना वायरस संकट को नियंत्रित करने के लिए टोटल लॉकडाउन के बजाय "50 प्रतिशत का सख्त प्रतिबंध" लागू किया गया है। राज्य में वायरस के प्रकोप के एक साल बाद एक बार फिर व्यापार, व्यवसाय और व्यावसायिक गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों आदि पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं।नए निर्देशों के अनुसार, होटल, रेस्तरां, सिनेमा, और मल्टीप्लेक्स को केवल 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की अनुमति होगी, शॉपिंग मॉल कड़े कोविड प्रोटोकॉल को लागू करेंगे, और सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इसी तरह सभी कार्यालय वर्क फ्रॉम होम के साथ 50 प्रतिशत स्टाफ मानदंडों का पालन करेंगे, और उपलब्ध स्थानों के आधार पर सभी पूजा स्थलों में प्रवेश को सख्ती से विनियमित किया जाएगा। मानदंड के उल्लंघन पर दंडित भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि वायरस पर अंकुश लगाने के लिए शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के लिए अन्य उपायों के अलावा कड़े नियम लागू किए जा रहे हैं। अधिसूचना के अनुसार, शादियों की अतिथि सीमा 50 और 20 शोकसभाओं में रखी गई है।