मुंबई: बॉम्बें हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुनवाई हुई परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच की मांग की थी जिसपर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप सबसे पहले एफआईआर दर्ज करवाओ उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा तो सीबीआई किस बात की जांच करेगी.
कोर्ट ने कहा है की कौनसा ऐसा नियम हे जिसके तहत बिना किसी एफआईआर के तहत सीबीआई जांच करे.
परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जहां उन्होंने अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके आवास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की थी, तथा पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. परमबीर सिंह का आरोप था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाझे को रेस्तरां, बार, होटलों सो 100 करोड़ रुपये उगाही करने को कहा था. परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण एव उनकी पोस्टिंग से जुड़े भ्रष्टाचार में शामिल होने का भी आरोप लगाया है बता दें कि परमबीर सिंह ने अपनी याचिका में IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला से मार्च 2020 में हुए सभी बातचीत को रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया है.