Maharashtra:महिला को देर रात तक पुलिस थाने में रखा.अब ये हुआ

Update: 2021-02-02 12:53 GMT

फाइल photo

अमरावती। महाराष्ट्र राज्य मानव अधिकार आयोग ने अमरावती के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार पर एक महिला को पूछताछ करने के लिए देर रात थाने बुलाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात पुलिस स्टेशन न बुलाया जाए.21 मार्च, 2011 में हुए एक मामले में कंचनमाला गावंडे के पति की गिरफ्तारी के बाद अमरावती पुलिस ने कंचनमाला और उनकी दो बेटियों को पुलिस स्टेशन बुलाया और देर रात तक थाने में रखा और उन्हें धमकाया

इस मामले में कंचनमाला गावंडे ने राज्य मानव अधिकार आयोग में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार (वर्तमान पुलिस कमिश्नर नागपुर ) और शहर कोतवाली पुलिस स्टेशन के निरीक्षक शिवजी बचते के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. राज्य मानव अधिकार आयोग ने पुलिस पर एक लाख रुपये का फाइन किया है.कंचनमाला ने कहा, 'मैं लगभग ग्यारह साल तक इंतज़ार करती रही और अब जाकर न्याय मिला है. मैं अपने पति के बारे में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार थी लेकिन वह लोग मुझे जाने देने के लिए तैयार नहीं थे. मैं देर रात तक अपनी बेटियों के साथ इंतज़ार करती रही. क्या यह ठीक था?' 

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