मुंबई। मुंबई में अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं हैं तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगाना पड़ सकता है. बीएमसी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करती है और अगर कोई जुर्माना नहीं भरना चाहता है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगाना होगा. कोरोना वायरस महामारी के कारण अधिकारियों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है.
के-वेस्ट निकाय वार्ड ने मास्क पहने बिना घूमने वाले कई लोगों से एक घंटे तक झाड़ू लगवाई. इस वार्ड में अंधेरी पश्चिम, जुहू और वर्सोवा आते हैं. सहायक निगम आयुक्त (के-वेस्ट वार्ड) विश्वास मोटे ने बताया कि पिछले सात दिनों में मास्क नहीं पहनने और अधिकारियों से अनावश्यक बहस करने या जुर्माना भरने से मना करने वाले लोगों से हमने सामुदायिक सेवा के तहत झाड़ू लगवाया है.मोटे ने कहा, ''के-वेस्ट वार्ड में अभी तक हमने 35 लोगों से सामुदायिक सेवा करवाई है.'' अधिकारियों के मुताबिक, बीएमसी के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप नियमों के तहत यह सजा दी जा रही है. इस नियम के तहत नगर निकाय सड़कों पर थूकने वाले लोगों से विभिन्न सामुदायिक सेवा करने के लिए कह सकता है।