मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पुत्र विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत अर्जी मुंबई हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई है। मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी.वी. भड़ंग ने जमानत खारिज की है .नितेश राणे के खिलाफ कणकवली पुलिस थाने में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है नितेश के खिलाफ केस दर्ज शिवसेना के पदाधिकारी संतोष परब ने दर्ज कराया है.
मुंबई हाई कोर्ट ने नितेश राणे की गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत अर्जी खारिज जरूर की है हालांकि मनीष दलवी को हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है।
राणे की जमानत रद्द किये जाने के बाद कणकवली में भाजपा कार्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
इससे पहले सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय ने नितेश राणे की गिरफ्तारी से पहले जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद नितेश राणे ने मुंबई हाई कोर्ट में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था परन्तु आज उस पर आज सुनवाई के दौरान नितेश की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है .
शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में वह बाल-बाल बचे थे जिसके बाद परब ने आरोप लगाया कि विधायक नितेश राणे हमले की साजिश में शामिल थे। सत्र न्यायालय में सबूत पेश किया किस तरह नितेश राणे का इन्वॉल्वमेंट है लेकिन उसके लिए नितेश राणे का कॉल डिटेल्स काफी महत्वपूर्ण है इसलिए नितेश का फोन जप्त किये जाने को लेकर भी सत्र न्यायालय में कहा गया है फिलहाल हाई कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद अब नितेश सुप्रीम कोर्ट जाते हे या नहीं ये देखना होगा.