ये पिता है या कसाई!बेटी से किया गंदा काम,कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

Update: 2021-03-27 11:31 GMT

मुंबई। एक विशेष अदालत ने प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्‍ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत एक 65 वर्षीय शख्‍स को उम्र कैद की सजा सुनाई है. पीड़ित महिला ने अदालत में दिए अपने बयान में कहा कि जब वह 15 साल की थी तब से उसके पिता उसके साथ यौन उत्‍पीड़न कर रहे है. उसने बताया कि उसके पिता अब उसकी बेटी के साथ भी गलत हरकत करते हैं.शादी के बाद वह अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी. इस दौरान भी पिता आए दिन उसके साथ रेप करता था. पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया तो वह उसके बच्‍चे को नुकसान पहुंचाएगा.

बच्‍चे के डर से उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी. महिला ने बताया कि वह अपनी मां के साथ घरों में काम किया करती थी और उसके पिता, भाई और पति चित्रकार हैं.साल 2017 में एक दिन उसकी बेटी जोकि दूसरी कक्षा में पढ़ती थी, जब वह अपने नाना के साथ सोती है तो वह उसके साथ गलत हरकत करते हैं. बेटी की बात सुनने के बाद महिला तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने पिता के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया. सभी सबूतों और तर्कों के आधार पर न्‍यायाधीश रेखा एन पंधारे ने आईपीसी की 376(2) (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने पेंटर को उम्रकैद की सजा सुनाई है और बेटी को 50 हजार जबकि नातिन को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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