निजी नौकरियों में स्‍थानीय लोगों को 75% कोटा देगा हरियाणा

Update: 2020-11-06 02:30 GMT

चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य के लोगों को प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। राज्य में जहां कहीं भी प्राइवेट नौकरी के अवसर होंगे उनमें से 75 प्रतिशत पद राज्य के नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे, यानि हरियाणा के नागरिकों को ही उन पर पदों पर नियुक्त किया जाएगा. शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए देश के किसी भी हिस्से के नागरिक नियुक्त किए जा सकते हैं. राज्य सरकार ने अपने बयान में कहा है।

हरियाणा में अधिवासित स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरियों में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन से जुड़ा है, जो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है. और अनुच्छेद 19 (1) (जी), जो किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी भी तरह के व्यवसाय करने से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

'स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 प्रस्तावित कानून का लक्ष्य हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, समाजों, न्यासों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाले नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करना है.हालांकि, नियोक्ताओं के पास एक जिले से स्थानीय उम्मीदवारों को केवल 10% तक भर्ती करने का विकल्प होगा. प्रस्तावित कानून में एक छूट का खंड भी शामिल है यदि उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार किसी विशेष श्रेणी के उद्योग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

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