मुंबई : वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन इशू किया है. सीबीआई आज अनिल देशमुख को समन इशू कर बुधवार को सीबीआई दफ्तार में बुलाया गया है, अनिल देशमुख ने इस पुरे मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अदालत से अनिल देशमुख कोई राहत नहीं मिली है उल्टा अदालत ने अनिल देशमुख से कहा था की आपके ऊपर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि आपके विभाग के अफसर ने ही लगाया है. अदालत ने सीबीआई को 15 दिन का समय दिया है. अब सीबीआई गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख से पूछताछ करेगी की आख़िर उनपर वसूलो का आरोप क्यों लगाया गया.
सचिन वाजे ने जेल से एक पत्र भी लिखकर अदालत में पेश किया था जिसमे वाजे ने भी जिक्र किया है की किस तरह अनिल देशमुख ने वसूली करने का आदेश दिया था. बता दे मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख की वसूली के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.