Bombay High Court ने दिया गृह मंत्री अनिल देशमुख की CBI जांच का आदेश

Update: 2021-04-05 07:08 GMT

फाइल photo

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए है. दरअसल मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कहा था कि गृहमंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को १०० करोड रुपये की वसूली का टारगेट दिया है जिसकी सीबीआई जांच हो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को आदेश दिया कि आप हाई कोर्ट में  जाए.

परमबीर सिंह ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की जिसकी सुनवाई पर हाई कोर्ट ने सबसे पहले परमबीर सिंह को कहा की आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की तो जवाब में परमबीर सिंह की और से कहा गया की शिकायत दर्ज करने गए थे लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गयी उसके बाद अदालत ने ५ अप्रेल तक फैसला सुरक्षित रख दिया था और जैसे ही आज सुनवाई शुरू हुई तो अदालत ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ १५ दिन के भीतर सीबीआई  जांच के आदेश दिए है. 

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