आर्यन खान को मिली बेल, जाने पूरे मामले की कारवाई, कोर्ट ने किन शर्तों पर दी जमानत

Update: 2021-10-29 05:35 GMT

पिक्चर सौजन्य : सोशल मीडिया 

मुंबई : क्रूज ड्रग्स मामले में बीते दिन 28 अक्टूबर, गुरुवार को मुंबई के हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गयी, बता दे करीब 25 दिन बाद आर्यन जेल से बाहर आएंगे, इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर से शुरू हुई थी, उसके बाद अगले दिन 27 अक्टूबर को भी सुनवाई चली और पूरी नहीं हुई थी.

इसके बाद बीते दिन 28 अक्टूबर को फिर सुनवाई हुई दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद आर्यन खान के वकील की दलीले कोर्ट को मज़बूत दिखी और कोर्ट ने आर्यन खान समेत दो और अन्य लोग मुनमुन धामेचा और अरबाज़ मर्चेंट को जमानत दे दी, आर्यन की ओर से पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे मौजूद रहे थे, और एनसीबी की और से एसएसजी अनिल सिंह ने रखा था।

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पूरा मामले की कार्रवाई..

-2 अक्टूबर को एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एनसीबी की टीम ने सादे कपड़ो में मुंबई से गोवा की तरफ जा रही जहाज में छापेमारी की थी और ड्रग्स मामले में करीब आर्यन के अलावा 6 -7 लोगों को एनसीबी ने अपने हिरासत में लिया था।

-फिर 3 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धामेचा को गिरफ्तार किया था।

-4 अक्टूबर को आर्यन खान समेत अन्य को मुंबई के सिटी कोर्ट में पेश क्या गया। एनसीबी ने दावा किया की आर्यन के फ़ोन में मौजूद कुछ तस्वीरें और एक चैट्स इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी की ओर इशारा करती है।

-5 अक्टूबर को एनसीबी ने इस मामले में 5 और अन्य लोगो को गिरफ्तार किया।

-7 अक्टूबर को इस मामले में फिर से मुंबई के बांद्रा इलाके से नाइजीरिन विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, मुंबई की सत्र न्यायालय ने आर्यन खान समेत 7 अन्य लोगों को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसी बीच आर्यन खान की जमानत की मांगी की गयी थी।

-8 अक्टूबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत ख़ारिज दी और उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल ले जाया गया।

-इसके बाद 11 अक्टूबर को आर्यन और अन्य आरोपी के वकीलों ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत विशेष कोर्ट का रुख किया।

-13 अक्टूबर को मुंबई की सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को ख़ारिज किया।

-14 अक्टूबर को विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई का फैसला किया, बचाव पक्ष के एडवोकेट्स ने एनसीबी द्वारा मांगा गया एक हफ्ते का समय का विरोध किया।

इसी बीच, 14 अक्टूबर को एनसीबी के गवाह और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी के नाम धोखाधड़ी मामले में पुणे सिटी पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। इसके अलावा एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर तक अपना फैसला सुरक्षित रखा और 20 अक्टूबर को एनडीपीएस की विशेष अदालत ने आर्यन खान, दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी और उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।

-21 अक्टूबर को शाहरुख़ खान अपने बेटे आर्यन खान से मुंबई के आर्थर रोड जेल में मिलने गए थे।

-26 और 27 अक्टूबर को कोर्ट के कामकाज का वक्त खत्म होने की वजह से सुनवाई टाल दी थी।

-28 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलीले सुनने के बाद आर्यन खान के अलावा अरबाज़ और मुनमुन को जमानत दे दी।

-कोर्ट का आर्डर आने के बाद शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे।

इन शर्तों पर हुई कोर्ट से आर्यन खान की जमानत..

-आर्यन खान जिस मामले में आरोपी है वैसी हरकत दुबारा नहीं करेंगे

-वो इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करेंगे

-स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेंगे

-सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे

-अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा कराना होगा

-मीडिया में किसी भी तरह की बयानबाजी पर पाबंदी रहेगी

-कोर्ट के इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते है

-मुंबई से बाहर जाने के लिए जांच अधिकारी को सुचना देनी होगी

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