50 साल पुराना अबॉर्शन कानून बदला,20 वीक तक नहीं,इतने वीक तक के भ्रूण का हो सकेगा गर्भपात

Update: 2021-03-19 13:27 GMT

फाइल photo

नई दिल्ली। Rape गैर-कानूनी यौन संबंध और नाबालिग के प्रेगनेंट होने के मामलों में 24 सप्ताह के भ्रूण का भी गर्भपात कराया जा सकेगा। अब यह लिमिट 20 सप्ताह की ही थी। इस संशोधन विधेयक को 16 मार्च को ही राज्यसभा ने पारित कर दिया था, जबकि शुक्रवार को लोकसभा ने भी इसे पारित कर दिया। इस बिल को लोकसभा से पिछले साल ही पारित कर दिया गया था, पर राज्यसभा से एक बार संशोधन के साथ इसे निचले सदन में भेजा गया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से इस बिल पर हस्ताक्षर करने के साथ ही रेप से प्रेगनेंट होने वाली महिलाओं को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के जरिए यौन उत्पीड़न की शिकार युवतियों को बड़ी राहत मिलेगी। 1971 के इस कानून के तहत 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कराना गैरकानूनी था। इससे ऐसी पीड़िताओं को राहत मिलेगी, जो यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हों। रेप पीड़ित युवती की पहचान उजागर करने वाले डॉक्टर को भी एक साल तक की जेल हो सकेगी। चंडीगढ़ में एक नाबालिग के रेप से गर्भवती होने का मामला सामने आने के बाद कानून में बदलाव की मांग उठी थी।

पीड़िता के साथ उसके मामा ने ही कई महीने तक उत्पीड़न किया था। नाबालिग पीड़िता प्रेगनेंट हो गई थी और अगस्त 2017 में उसने बच्ची को जन्म दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, पर अबॉर्शन से इनकार के बाद 10 साल की पीड़िता ने ऑपरेशन के जरिए बच्ची को जन्म दिया था। संशोधित कानून के मुताबिक यह अपर लिमिट तब लागू नहीं होगी, जब भ्रूण को हटाने से कोई मेडिकल प्रॉब्लम होने की आशंका हो। गर्भपात करने वाले डॉक्टर की ओर से पीड़िता की पहचान को उजागर किया जाता है तो उसे भी एक साल तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी। 

Tags:    

Similar News