तो क्या, व्हाट्सएप कॉलिंग अब फ्री नहीं है! नए टेलीकॉम बिल ​को समझें

Update: 2022-09-24 04:08 GMT

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई:​ ​केंद्र सरकार जल्द ही व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल डुओ और टेलीग्राम जैसे ​नेट वॉइस ​कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को दूरसंचार कानून के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। सरकार द्वारा एक मसौदा बिल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य 1885 के औपनिवेशिक युग के टेलीग्राफ अधिनियम को बदलना है, जो अब तक देश में दूरसंचार को विनियमित करने वाला मुख्य कानून रहा है। जिसके मुताबिक ओवर द टॉप (OTT) यानी इंटरनेट की मदद से काम करने वाली ऐसी सेवाएं टेलीकॉम कानून के दायरे में आएंगी​।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे में ऐसे कई प्रस्ताव पेश किए हैं. इन इंटरनेट आधारित कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाओं के दूरसंचार कानून के दायरे में आने के बाद, इन सेवाओं का उपयोग करने वाले मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।​ ​मसौदा विधेयक के मुताबिक ओटीटी सेवाओं को भी अब दूरसंचार सेवाओं का हिस्सा माना जाएगा। इन सेवाओं को प्रदान करने वाली कंपनियों को अब इन सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। जिसका सीधा असर मोबाइल यूजर्स की जेब पर पड़ेगा। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक, ये सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियों को लाइसेंस फीस जमा करनी होगी, जो कंपनी द्वारा लाइसेंस सरेंडर करने पर वापस कर दी जाएगी।

नए दूरसंचार विधेयक 2022 के मसौदे के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल डुओ, गूगल मीट, टेलीग्राम और जूम जैसी सेवाएं इसके दायरे में आएंगी। इसके अलावा प्रसारण सेवाएं, ईमेल, आवाज, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं, वॉइस मेल, फिक्स्ड और मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, ऑडियो टैक्स सेवाएं, वीडियो टैक्स सेवाएं, उपग्रह आधारित संचार सेवाएं, वॉकी-टॉकी, मशीन से मशीन सेवाएं, इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं इसके दायरे में आएंगी।​ ​संभव है कि इस बिल के बाद व्हाट्सएप या अन्य कॉलिंग सर्विस प्रोवाइडर इसके लिए अतिरिक्त चार्ज करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपनियां लाइसेंस खरीदने पर खर्च होने वाले पैसे को ग्राहकों से खुद वसूल कर लेंगी।

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