पर्यूषण पर्व> चेंबूर, दादर व भायखला के खुलेंगे 3 जैन मंदिर, SC ने यह कहा
मुंबई। पर्यूषण पर्व के दौरान तीन जैन मंदिरों को खोलने की सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त इजाजत दी है. दादर, भायखला और चेंबूर स्थित जैन मंदिरों को 22 व 23 अगस्त को खोलने की अनुमति मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को कहा कि वो अंडरटेकिंग दें कि कोरोना को लेकर SoP और सरकार की गाइडलाइन का पालन करेंगे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मॉल्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अनुमति दी है लेकिन मंदिरों की नहीं.CJI एसए बोबडे (CJI SA Bobde) की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वे (राज्य सरकार) हर गतिविधि की अनुमति दे रहे हैं, जिसमें पैसा शामिल है लेकिन वे मंदिरों के लिए कहते हैं कि कोविड हैं.
CJI बोबडे ने कहा कि यह एक गतिशील स्थिति है और यह वास्तव में गंभीर मामला है. यदि आप SoP को लागू कर सकते हैं और सभी सुरक्षा उपायों का पालन कर रहे हैं तो गतिविधियां क्यों नहीं होनी चाहिए. हम इसे प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं मान रहे हैं. यह विचार समुदाय के लोगों की मदद करना है मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, 'यदि एक मंदिर में एक समय में पांच लोगों की बात होती है और सभी जगहों पर इस प्रारूप को दोहराया जा सकता है, तो हम जैन मंदिरों से परे इस दायरे का विस्तार करने के विरोध में नहीं हैं. हिंदू मंदिर क्यों नहीं, क्यों मुस्लिम धार्मिक स्थल क्यों नहीं. अदालत ने जगन्नाथ रथ यात्रा का हवाला दिया और कहा कि उसका भी प्रबंध किया गया.' इस दौरान केंद्र की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि MHA और MOEF की गाइडलाइन धार्मिक गतिविधियों को नहीं रोकती हैं. सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन धार्मिक गतिविधियां चल सकती हैं. केवल कोई भी धार्मिक मण्डली नहीं हो सकती.
याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने अदालत को बताया कि प्रार्थना याचिकाकर्ताओं से आश्वासन के अधीन है कि सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा. किसी भी समय मंदिरों में केवल पांच लोगों को और एक ही दिन में 12-65 आयु वर्ग के बीच कुल 250 लोगों को अनुमति दी जा सकती है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, मैं राज्य के हित के लिए लड़ रहा हूं।