नारायण राणे हाई कोर्ट ​से लगा बड़ा झटका

​मुंबई हाईकोर्ट ने बीएमसी को नारायण राणे बंगले में अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने का निर्देश दिया और साथ ही 10 लाख का जुर्माना लगाया

Update: 2022-09-20 07:24 GMT

स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई:​ ​केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मंगलवार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. अदालत ने मुंबई के जुहू स्थित उनके बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने की मांग वाली नारायण राणे की याचिका खारिज कर दी है। नारायण राणे ने यह कहते हुए कार्रवाई की थी कि जुहू में उनके अधिश बंगले को अवैध रूप से बनाया गया था। इस निर्माण को गिराने की भी मांग की गई थी। इसके बाद नारायण राणे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। राणे ने अपनी याचिका में मांग की थी कि अदालत मुंबई ​महानगरपालिका को बंगले में अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के निर्देश जारी करे। लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निर्माण के नियमितीकरण के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।


इतना ही नहीं कोर्ट ने राणे को दो हफ्ते के अंदर उनके घर में अवैध निर्माण को गिराने का भी आदेश दिया है. कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका ने यह फैसला दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि कानूनी प्राधि​का​​र के पास जमा कराई जाए। इतना ही नहीं कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के राणे के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान नारायण राणे ने हनुमान चालीसा मामले में सांसद नवनीत राणा का समर्थन किया था। उसके बाद नारायण राणे ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की थी। इसी बीच नगर निगम को राणे के घर में अनधिकृत निर्माण की शिकायत मिली और उसके बाद ​मुंबई महानगरपालिका ने भी ​नारायण ​राणे के घर जाकर निरीक्षण किया​ था।​

​कोर्ट में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी दे रहे है अधिवक्ता ​आदित्य प्रताप सिंह



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