मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने भी एक सितंबर से शुरू हो रहे Unlock-4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को मिशन बिगिन अगेन का नाम दिया गया है. नए नियमों के तहत राज्य में होटलों को पूरी तरह खोलने की इजाजत दे दी गई है.
इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं दफ्तरों को भी 30 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत मिल गई है. लेकिन राज्य में फिलहाल मेट्रो सेवा शुरू नहीं की जाएगी.पूरे राज्य में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे. ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी और उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्कों को भी फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
गृह मंत्रालय की इजाजत के अलावा लोगों की अंतरराष्ट्रीय आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी. सामाजिक, राजनतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम जिनमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हों, की इजाजत नहीं रहेगी।