चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी, सीएम उद्धव, आदित्य व सुप्रिया दोषी साबित हुए तो होगी इतनी सजा?

Update: 2020-09-20 14:36 GMT

मुंबई. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके बेटे आदित्य ठाकरे और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले मुश्किल में घिरती दिख रही हैं. चुनावी हलफनामे में संपत्ति और देनदारी की गलत जानकारी देने का आरोप है. चुनाव आयोग ने इसकी जांच सीबीडीटी को सौंप दी है.

महाराष्ट्र के इन नेताओं के अलावा गुजरात के विधायक नाथाभाई ए पटेल के खिलाफ भी चुनावी हलफनामें में गलत जानकारी की शिकायत की गई है. महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के इन नेताओं पर आरोप है कि इन लोगों ने चुनाव के समय चुनाव आयोग को जो हलफनामा दिया है उसमें कई जानकारी गलत भरी है और कई अधूरी जानकारी दी गई है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने अपने दावे के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिससे पता चलता है कि इन नेताओं ने हलफनामे में गलत जानकारी दी है. इन दस्तावेजों को देखने के बाद ही चुनाव आयोग ने इसकी जांच सीबीडीटी के पास भेजी है. चुनाव आयोग अब सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

ऐसे में अगर इन नेताओं पर लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो रिप्रजेटेंशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 125 ए के तहत सीबीडीटी इस मामले में केस दर्ज कर सकती है. इस सेक्शन के तहत अधिकतम 6 महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।

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