केंद्र सरकार ने देश में 'नागरिकता संशोधन अधिनियम' (सीएए) के नियम लागू करने का नोटिफीकेशन जारी कर दिया है, इसके सरकार के पोर्टल पर अपलाय करना होगा। जिसके जरिए गैर मुस्लिम प्रवासी समुदाय के लोग नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।
आपको बता दे की नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के तीन मुस्लिम पड़ोसी देश, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं, से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम आसान हो जाएंगे। सीएए के जरिए भारत के पडोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। वहीं कुछ लोग केंद्र सरकार के इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक बता रहें है, वहीं यह सरकार ने यह फैसला लोकसभा चुनाव से ऐन पहले लीया है, जिसका चुनाव में असर पडेगा।