आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं- शशि थरूर

Update: 2021-12-20 09:37 GMT

चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया। लेकिन सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही रोकनी पड़ी।

इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

जिससे नई बहस छिड़ गई है।

शशि थरूर ने कहा, आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए बना था, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। अगर आप मतदाताओं से आधार मांगते हो, ये दस्तावेज केवल निवास का प्रमाण होता है, नागरिकता का नहीं।

संभवत आप इससे जो नागरिक नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार दे रहे हैं।

इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी के प्रमुख असदद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध करने का फैसला किया था।

इस कानून के तहत आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रस्ताव है।

ओवैसी ने इस संबंध में सचिवालय को भी नोटिस भेजा है।

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