बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत दी है। दरअसल आर्यन खान को जमानत की शर्तों के अनुसार हर शुक्रवार एनसीबी के सामने पेश होना पड़ता था। लेकिन अब आर्यन खान को दिल्ली एसआईटी के समन भेजने के बाद ही पेश होना होगा।
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कोर्ट से कहा कि "हम शर्तों में संशोधन की मांग कर रहे हैं, ये मामला एसआईटी के पास जाने के बाद NCB इस मामले में सक्रिय नहीं है।
बता दें करीब महीने भर जेल में रहने के बाद 28 अक्टूबर को आर्यन खान को जमानत मिली थी। मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 14 शर्तें रखीं थी।
आर्यन खान की जमानत की शर्तें
1. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते
2. 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड भरना पड़ेगा
3. जांच ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते
4. दोबरा ड्रग्स जैसे मामलों में संलिप्त पाए जाने के बाद जमानत रद्द की जाएगी
5. केस के विषय में किसी भी मंच से कोई बयान देने पर मनाही
6. जमानत के लिए एक या इससे अधिक जमानती की जरुरत
7. हर शुक्रवार को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी ऑफिस में हाजिरी देनी होगी
8. केस की तारीखों पर कोर्ट में मौजूद होना पड़ेगा।
9. केस से जुड़े किसी दूसरे गवाह से कोई संपर्क करने पर मनाही
10. आरोपी निजी तौर पर किसी भी गवाह को धमकाने या परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा।
11. आरोपी कोर्ट की कार्यवाही पर विपरीत असर डालने वाला कोई काम नही करेगा
12. किसी भी समय बुलाए जाने पर एनसीबी ऑफिस जाना होगा
13. ट्रायल में किसी तरह की देरी नही किया जाएगा
14. आरोपी द्वारा शर्तों के उल्लंघन के बाद एनसीबी कभी भी अदालत में आरोपी की जमानत रद्द करने का आवेदन दे सकती है।