मराठा आरक्षण की सुनवाई 1 सितंबर तक टली
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मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 1 सितंबर के लिए टाल दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार के भरोसे को रिकॉर्ड पर लिया कि वह 15 सितंबर पर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति नहीं करेगी. SC आगामी 25 अगस्त को सुनवाई करेगा कि इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं.
इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोरोना के कारण वह 15 सितंबर तक कोई भर्ती नहीं करेगी.गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र में नौकरियों और शैक्षणिक प्रवेश में 12 फीसदी मराठा आरक्षण पर अंतिम सुनवाई शुरू की है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है. इस तरह अभी मराठा आरक्षण पर कोई रोक नहीं है. एक तरह से माना जाए तो पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी कि मराठा आरक्षण पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने दोटूक लहजे में कहा था कि रोक का अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे, महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16 फीसदी प्रदान किए गए आरक्षण को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई रहा है।