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sushant case>CBI ने कहा- सब कुछ मुंबई में है ट्रांसफर करने का सवाल ही नहीं
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मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनकी गर्लफ्रेंड रहीं रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है। रिया में पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की बात कही है। सीबीआई ने कहा कि इस मामले से जुड़ी ज्यादातर चीजें मुंबई में ही हुई हैं, ऐसे में यह बिहार पुलिस की जांच क्षेत्र में नहीं आता है। हमें और ईडी को जांच करने दी जाए।
इससे पहले बिहार पुलिस ने कहा कि हमारे एसपी विनय तिवारी मामले की जांच के सिलसिले में 2 अगस्त को मुंबई पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्वारैंटाइन के नाम पर हिरासत में ले लिया गया। बिहार पुलिस यह भी आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस ने 4 सदस्यीय बिहार एसआईटी को किसी भी तरह की जांच करने की अनुमति नहीं दी। पटना में सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया पर एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया था।
बिहार पुलिस ने कहा कि विनय तिवारी को क्वारैंटाइन से बाहर निकालने के लिए बिहार आईजी को मुंबई के अफसरों से अपील करनी पड़ी थी। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि किसी भी अफसर के लिए जरूरी होता है कि वह पहले एफआईआर दर्ज करे और फिर जांच करे। इसके बाद रिपोर्ट कोर्ट को फॉरवर्ड करे। धारा 156(2) में साफतौर पर कहा गया है कि किसी पुलिस अफसर को महज इस आधार पर जांच से नहीं रोका जा सकता कि वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का हलफनामा
कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिखित हलफनामा दिया गया है. सुशांत के पिता की तरफ से लगाए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और मामले की जांच मुंबई पुलिस द्वारा की जाने की अपील की है.लिखित हलफनामा में महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि सुशांत मामले पर जमकर राजनीति हो रही है और सिर्फ इसी वजह से इसे सीबीआई को सौंप देने की बात कही जा रही है. राज्य सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि सुशांत के पिता केके सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी आधारहीन हैं. उन्होंने सीबीआई जांच की मांग को भी दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है।