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One Nation, One Election इस कानून के लागू होने पर क्या होगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई...?

One Nation, One Election इस कानून के लागू होने पर क्या होगा, इसके लिए कमेटी बनाई गई...?
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One Nation, One Election 

इसी महीने संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है | इस सम्मेलन का एजेंडा गुप्त रखा गया था | हालांकि, सम्मेलन की घोषणा के दूसरे ही दिन केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है | हालांकि अभी अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है | 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है |

नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की व्यवस्था का समर्थन किया है | इसके लिए आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया है | 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का मतलब सभी राज्यों में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराना है | इस साल नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं | इसके बाद 2024 में मई-जून के महीने में लोकसभा के आम चुनाव होंगे |इसी पृष्ठभूमि में संसद के विशेष सत्र में 5 बैठकों की योजना बनाई गई है | उम्मीद है, कि समान नागरिक संहिता (UCC) और महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी के लिए लाया जाएगा।

One Nation, One Election आख़िर फ़ायदा क्या है?

एक राष्ट्र, एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा यह बताया जा रहा है ,कि ऐसा करने से करोड़ों रुपये की बचत होगी। अगर 'एक देश, एक चुनाव' कानून लागू हो गया तो हर साल चुनावों पर होने वाला भारी खर्च बच जाएगा |1951-52 के लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपये खर्च हुए थे | तो वहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे | इसलिए सरकार का मानना ​​है ,कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू करके इस लागत को बचाया जा सकता है।

भारत जैसे विशाल देश में हर साल चुनाव होते हैं। इनकी तैयारी में राज्य की पूरी व्यवस्था, उसके संसाधन लगते हैं। हालाँकि, अगर यह कानून लागू हो जाता है, तो सिस्टम को बार-बार चुनाव की तैयारी से राहत मिल जाएगी। पूरे देश के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा केंद्र की सत्ताधारी पार्टी को हो सकता है | इस कानून के विरोधी यह राय व्यक्त कर रहे हैं कि यदि केंद्र में सत्ता में रहने वाली पार्टी को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, तो इससे पूरे देश में उस पार्टी की सत्ता स्थापित हो सकती है। इसके अलावा, इस 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच मतभेद बढ़ने की संभावना है। जबकि राष्ट्रीय दलों को अधिक लाभ हो सकता है, छोटी पार्टियों को अधिक नुकसान हो सकता है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' कानून लागू होने के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। इसके चलते इन चुनावों के नतीजे घोषित होने में देरी हो सकती है. इस कानून के विरोधी तर्क दे रहे हैं कि इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है और आम नागरिक प्रभावित हो सकते हैं |

Updated : 1 Sept 2023 5:37 PM IST
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