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पशु मित्रों की मदद से पुलिस ने बिना लाइसेंस मवेशियों को ले जाने वालों को दबोचा

दो लोगों को गिरफ्तार किया, तीन और लोगोंं पर मामला दर्ज

पशु मित्रों की मदद से पुलिस ने बिना लाइसेंस मवेशियों को ले जाने वालों को दबोचा
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पालघर: सफाले पुलिस ने नरोदा सफाले पूर्व, पालघर से एक टाटा इंट्रा टेंपो में 03 मवेशी (बैल) को जबरन लेकर जाने की सूचना पशु मित्र श्री प्रशांत उर्फ पिंत्या लक्ष्मण मानकर से सफाले पुलिस स्टेशन को दी गई। पुलिस ने सूचना के आधार पर तुरंत अलर्ट में आई और टेंपो बर MH02 - FG6683 को बरामद किया। जिसमें क्रूरतापूर्वक बैलो को लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने टेंपो चालक और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर टेंपों को बरामद कर पुलिस स्टेशन लाया।

घटना की सूचना मिलने पर सफाले पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी संदीप कहाले और कर्मचारियों ने मौके पर जाकर मवेशियों के टेंपो को जब्त कर लिया। इस मामले में 1) एजाज इकबाल परदेशी,टेंपो चालक, 2) शाहरुख हुसैन जावेद हुसैन अंसारी, टेंपो क्लीनर, को गिरथ्तार कर लिया है। जबकि 3) सैयद सलीम गफ्फार शेख, टेंपो के मालिक, 4) प्रेमजीत मधुकर घरत, 5) विजय आत्माराम शेलार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। घरत और शेलार ने एक किसान से खेती के यह बैल मांगे थे जबकि दोनों ने यह बैल कसाई को बेंच दिया जिसकी सूचना मानकर को लगीं और पूरा प्रकरण सामने आया।


इस मामले में पुलिस ने अनुमानित मूल्य (03 बैल 90,000 और टेंपो 3,00,000 आकी है। इस मामले में पुलिस ने पशु मित्र प्रशांत मानकर की शिकायत पर सफाले पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों पर महाराष्ट्र पशुपालन अधिनियम, 1976 की धारा 6, 9, 11 जानवरों के प्रति क्रूरता के लिए 1960 के अधिनियम की धारा 11. (डी), (ई) पशु परिवहन अधिनियम की धारा 57, 58, 59 के तहत मामला दर्ज किया गया है, और जब्त माल लगभग 3,90,000/- रुपये है। इस मामले में प्रभारी पुलिस संदीप कहले के मार्गदर्शन में पुलिस नाइक एन.एल धोंगडे आगे की जांच कर रहे हैं।

Updated : 16 Jun 2022 8:42 AM GMT
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