अदालत में कुछ ही आते हैं, देश की बहुसंख्यक आबादी खामोश रहती है- CJI एन.वी. रमना
हमारी असली ताकत युवाओं में है। दुनिया के 1/5 युवा भारत में रहते हैं। कुशल श्रमिक हमारे कार्य बल का केवल 3% हैं। हमें अपने देश के कौशल बल का उपयोग करने की आवश्यकता है और भारत अब वैश्विक अंतर को भर रहा है: अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक में CJI एन.वी. रमना
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नई दिल्ली: बहुसंख्यक न्याय वितरण तंत्र का अनुसरण नहीं कर सकते, न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है। अगर आज हम न्याय के साथ लोगों के दरवाजे तक पहुंच पाए हैं, तो हमें योग्य न्यायाधीशों, उत्साही अधिवक्ताओं और सरकारों को धन्यवाद देना होगा यह बात बात मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमणा ने कही। न्याय तक पहुंच को सामाजिक मुक्ति का साधन बताते हुए शनिवार को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा कि देश की आबादी का एक बहुत छोटा वर्ग अदालतों तक पहुंच पाता है और जागरूकता और आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण बहुसंख्यक चुप्पी साधे रहते हैं। अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति न्यायाधीश एन.वी.रमना ने कहा कि प्रौद्योगिकी लोगों को सशक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। उन्होंने न्याय के वितरण में तेजी लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपनाने का आग्रह किया है।
अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों की एक बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायपालिका से विभिन्न जेलों में बंद और कानूनी सहायता का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया को तेज करने का आग्रह किया। मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा, न्याय: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यही विचारधारा है कि हमारी (संविधान) प्रस्तावना हर भारतीय का वादा करती है। सच तो यह है कि आज हमारी आबादी का एक छोटा हिस्सा ही जरूरत पड़ने पर न्याय प्रणाली के पास पहुंचता है। जागरुकता और आवश्यक साधनों के अभाव में अधिकांश लोग खामोशी से पीड़ित रहते हैं।
उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण समाज में असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से हुआ है। लोकतंत्र का अर्थ है सभी की भागीदारी के लिए जगह देना। यह भागीदारी सामाजिक मुक्ति के बिना संभव नहीं है। न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है। इसका एक पहलू विचाराधीन स्थिति है। विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री की तरह, उन्होंने यह भी कहा कि देश में कानूनी सेवा अधिकारियों के हस्तक्षेप और सक्रिय विचार की आवश्यकता वाले पहलुओं में से एक विचाराधीन कैदियों की स्थिति थी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के हाल ही में आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री और महान्यायवादी ने भी इस मुद्दे को मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में उठाया था। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि विचाराधीन कैदियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) (NALSA ) सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। जिनकी औसत आयु 29 वर्ष है और उनके पास एक बड़ा कार्य बल है। लेकिन कुल कार्यबल का केवल तीन प्रतिशत ही कुशल होने का अनुमान है। मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका को दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ बताया। उन्होंने 27 साल पहले (NALSA) की स्थापना के बाद से प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने लोक अदालतों और मध्यस्थता केंद्रों जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।