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आखिर क्या है उमेश कोल्हे की हत्या की वजह? - शिवराय कुलकर्णी भाजपा प्रवक्ता

उमेश कोल्हे मर्डर केस पर भाजपा का पुलिस पर प्रश्न चिन्ह?

आखिर क्या है उमेश कोल्हे की हत्या की वजह? - शिवराय कुलकर्णी भाजपा प्रवक्ता
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अमरावती: क्या नूपुर शर्मा को मिला सपोर्ट? शिवराय कुलकर्णी का प्रश्न भाजपा के महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने अमरावती पुलिस आयुक्त डॉ. आरती सिंह से मुलाकात की और जांच की मांग की कि क्या अमित मेडिकल निदेशक उमेश कोल्हे की नृशंस हत्या नूपुर शर्मा विवाद से जुड़ी थी। शिवराय कुलकर्णी ने उमेश कोल्हे हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस आयुक्त से मांग की। पुलिस ने उमेश कोल्हे मर्डर केस में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके नाम मुदस्सिर अहमद शेख इब्राहीम 22, और शाहरुख पठान हिदायत खान 23, है दोनों को 29 जून तक पुलिस हिरासत मिली है




शिवराय कुलकर्णी ने इससे पहले उमेश कोल्हे के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्हें सांत्वना देने के बाद शिवराय कुलकर्णी ने पुलिस आयुक्त से बातचीत की. ऐसा नहीं लगता कि उमेश कोल्हे को लूटपाट के लिए मारा गया हो। अगर किसी आरोपी ने चाकू का इस्तेमाल लूट के लिए किया होता तो वह अपना सामान और पैसे लेकर भाग जाता। साथ ही इस हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों को पहले कुख्यात के तौर पर नहीं जाना जाता था। उमेश ने जैसे ही पैसे लूटने के लिए लुटेरों को देखा, उसने बड़े चीनी चाकू से उसके गले पर वार कर दिया, बजाय डर दिखाकर पैसे लुटने की कोशिश के हत्या कर दी।



शिवराय कुळकर्णी भाजपा प्रवक्ता क्या कह रहे है आप भी सुनें....





अफवाह यह है कि हत्या नूपुर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद हुई। क्या ये आरोपी किसी संगठन से जुड़े हैं? उमेश कोल्हे का मोबाइल फिलहाल पुलिस के पास है। क्या उन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था? क्या उन्हें मिली धमकियां? इस महीने उन्हें किसका फोन आया और कहां से आया था? शिवराय कुलकर्णी ने पुलिस से ऐसे कई सवालों के जवाब तलाशने का अनुरोध किया है कि वे किसी खास समुदाय के हैं या नहीं। उमेश कोल्हे के सीडीआर और उनके द्वारा प्राप्त संदेशों और फोन कॉलों की जांच की जानी चाहिए।




अमरावती संवेदनशील न हो, फिर अमरावती में सामाजिक समरसता न बिगड़े। शिवराय कुलकर्णी ने पुलिस से उचित और सख्त जांच करने और इसके लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। नुपुर शर्मा के बयान पर मुकदमा चलाया जा सकता है। संविधान ने यह अधिकार सभी को दिया है। शिवराय कुलकर्णी ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए यदि रक्तपात हुआ है तो यह चिंताजनक है।

Updated : 26 Jun 2022 5:31 AM GMT
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