वडोदरा धक्का मुक्की मौत मामले में शाहरुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2017 में 'रईस' के प्रमोशन के दौरान हुआ था बवाल
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स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में वडोदरा में फिल्म 'रईस' के प्रचार के दौरान हुई भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत के लिए शाहरुख खान पर फिर से मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देते हुए कहा कि मशहूर हस्तियों को भी आम आदमी के समान अधिकार हैं। एक व्यक्ति को दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और यही बात मशहूर हस्तियों पर भी लागू होती है।
गुजरात उच्च न्यायालय ने पिछले साल अप्रैल में शाहरुख के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था। इसे चुनौती देने वाली एक याचिका कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने दायर की थी। इस अर्जी को खारिज करते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने पूछा शाहरुख खान का क्या कसूर? सिर्फ इसलिए कि वह एक सेलिब्रिटी है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे आम आदमी के समान अधिकार नहीं मिलते हैं।
कोर्ट ने कहा कि शाहरुख खान ट्रेन में सफर के दौरान सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते और न ही किसी की सुरक्षा की व्यक्तिगत गारंटी दे सकते हैं। यदि कोई ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो वह दूसरों के लिए व्यक्तिगत गारंटी नहीं दे सकता है। पीठ ने कहा कि इस देश में मशहूर हस्तियों को भी आम आदमी के समान अधिकार हैं। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि वह एक सेलिब्रिटी है इसका मतलब यह नहीं है कि उसका बाकी सब चीजों पर नियंत्रण है। हम अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें तो बेहतर होगा।
23 जनवरी 2013 को, शाहरुख फिल्म 'रईस' के प्रचार के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। उस समय वडोदरा स्टेशन इसे देखने के लिए उमड़ पड़ा था। इस भगदड़ में फरहीद खान पठान नाम के एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भीड़ में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। शाहरुख ने भीड़ पर स्माइली बॉल और टी-शर्ट फेंकी और हाथापाई में कुछ लोग घायल भी हुए। बाद में स्थानीय कांग्रेस नेता जितेंद्र सोलंकी ने आवेदन किया और वडोदरा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने शाहरुख को समन जारी किया। स्थानीय अदालत ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने के लिए आईपीसी 335, 337 और 338 के तहत शाहरुख पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार हैं। हालांकि, इस साल अप्रैल में गुजरात हाई कोर्ट ने शाहरुख के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह नहीं कहा जा सकता कि शाहरुख की खुद की हरकत से दुर्घटना हुई और इसलिए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।