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सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर जारी रहेगी पूजा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर जारी रहेगी पूजा
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ज्ञानव्यापी मस्जिद के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने को लेकर 1 अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

आप को बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदु पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के ‘व्यास तहखाना’ के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई थी.उच्चतम न्यायालय ने हिंदू पक्ष द्वारा पूजा करने और ज्ञानवापी में मुसलमानों द्वारा नमाज अदा करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ की अनुमति देने के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों को नोटिस जारी किया है. उच्चतम न्यायालय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्टियों, अन्य से 30 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

Updated : 1 April 2024 2:32 PM GMT
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