बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को दी जमानत
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स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी। अनिल देशमुख को यह जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है। ईडी मामले में जमानत के बाद भी वह अपने खिलाफ दर्ज सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में है। जस्टिस एन.जे जमादार ने 28 सितंबर को देशमुख और ईडी के वकीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाई कोर्ट को सुनवाई समाप्त करने और उसकी याचिका पर फैसला करने का निर्देश दिया था, जो कई महीनों से लंबित है। जब तक सीबीआई मामले में उनको जमानत नहीं मिलती उनको जेल में ही रहना होगा।
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अनिल देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने दलील दी कि राकांपा मंत्री को उनकी उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। साथ ही उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं रहा है। देशमुख को ईडी ने 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी के अनुसार, देशमुख ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.7 करोड़ रुपये एकत्र किए।
इसमें आरोप लगाया गया कि गलत तरीके से अर्जित धन नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान को भेजा गया, जो उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वझे ने ईडी को तलोजा जेल में बयान दिया था। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी से पहले उनके पीएस संजीव पलांडे और पीए कुंदन शिंदे को गिरप्तार किया गया था।