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इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान होगा

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान होगा
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नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि करदाताओं को इस असेसमेंट ईयर में एक बेहतर फॉर्म 26AS देखने को मिलेगा। इसमें करदाताओं के वित्तीय लेनदेन पर अतिरिक्त विवरण होगा, जैसा कि वित्तीय विवरणों (SFT) के विभिन्न श्रेणियों में उल्लेख किया गया है। बता दें, आयकर दाता अपने स्थायी खाता संख्या यानी PAN दर्ज कर आयकर विभाग की वेबसाइट पर इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। इससे पहले फॉर्म 26AS में स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बारे में जानकारी होती थी और स्रोत पर एकत्र किए गए कर के अलावा कुछ अन्य अतिरिक्त टैक्स, रिफंड और टीडीएस डिफाल्ट के बारे में जानकारी होती थी। अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस (SFT) भी होगा, जिससे करदाताओं को अपने सभी प्रमुख वित्तीय लेनदेन को याद रखने में मदद मिलेगी, ताकि ITR फाइल करते समय उसके पास तैयार अनुमान हो। बता दें, मई में CBDT ने सूचित किया था कि संशोधित फॉर्म 26AS 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो नए Form 26AS में वित्त वर्ष में करदाताओं के ऊंचे मूल्य के लेनदेन का अतिरिक्त लेखाजोखा होगा। यह फॉर्म स्वैच्छिंग अनुपालन तथा आयकर रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा कराने में सुगमता लाएगा। इस व्यवस्था से इनकम टैक्स विभाग को भी फायदा होगा। दरअसल, आयकर विभाग को अब तक बचत खातों से नकद जमा-निकासी, अचल संपत्तियों की खरीदी-बिक्री, क्रेडिट कार्ड भुगतान, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड, वस्तुओं और सेवाओं के लिए नकद भुगतान आदि की जानकारी बैंकों, फ्यूचुअल फंड कंपनियों, बांड जारी करने वाले संस्थानों और पंजीयकों से मिली रही है। अब ये सभी सूचनाएं नए Form 26AS में उपलब्ध होंगी।

Updated : 19 July 2020 4:07 PM IST
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