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Bombay high court की अनुमति, मुंबई में निकलेगा मोहर्रम का जुलूस

Bombay high court की अनुमति, मुंबई में निकलेगा मोहर्रम का जुलूस
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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई में मोहर्रम का जुलूस ताजिया निकालने की अनुमति दे दी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस ताजिया निकालने की अनुमति शर्त के साथ दी है. कोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.बता दें कि न्यायाधीश एसजे कथावाला और माधव जामदार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक स्थानीय शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई की.

शिया मुस्लिम संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद अनुमति देने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच मोहर्रम का प्रतीकात्मक जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. बता दें कि देश भर में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से Supreme Court ने इनकार कर दिया था.बता दें कि कुछ दिनों पहले देश भर में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो अराजकता फैलेगी.

Updated : 28 Aug 2020 3:00 PM GMT
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