आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं- शशि थरूर
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चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 को सरकार ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया। लेकिन सदन में हंगामे के कारण कार्यवाही रोकनी पड़ी।
इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस विधेयक पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि आधार निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।
जिससे नई बहस छिड़ गई है।
Aadhaar only meant to be proof of residence, it's not proof of citizenship. If you're in a position asking Aadhaar for voters, all you're getting is a document that reflects residence, not citizenship. You're potentially giving the vote to non-citizens: Congress MP Shashi Tharoor pic.twitter.com/WivlZooPGY
— ANI (@ANI) December 20, 2021
शशि थरूर ने कहा, आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए बना था, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। अगर आप मतदाताओं से आधार मांगते हो, ये दस्तावेज केवल निवास का प्रमाण होता है, नागरिकता का नहीं।
संभवत आप इससे जो नागरिक नहीं हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार दे रहे हैं।
इसके अलावा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी के प्रमुख असदद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 के विरोध करने का फैसला किया था।
इस कानून के तहत आधार को वोटर आईडी से लिंक करने का प्रस्ताव है।
ओवैसी ने इस संबंध में सचिवालय को भी नोटिस भेजा है।
Submitted notice to oppose Election Laws (Amendment), Bill 2021 which proposes to link AADHAAR to electoral roll enrolment. pic.twitter.com/dSEq7jhQKA
— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 20, 2021