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अमरावती सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ीं जारी हुआ गैर जमानती वारंट

अमरावती सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ीं जारी हुआ गैर जमानती वारंट
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स्पेशल डेस्क, मैक्स महाराष्ट्र, मुंबई: अमरावती सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। शिवडी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जारी किया दूसरा गैर जमानती वारंट शिवडी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने नवनीत राणा और उसके पिता हरभजन सिंह राम सिंह कुंडल के खिलाफ दो महीने में दो बार गैर-जमानती वारंट जारी किया है। नवनीत राणा और उनके पिता के खिलाफ मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में जाति प्रमाण पत्र मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने 6 सितंबर को राणा और उसके पिता की पिछली सुनवाई के दौरान दायर छूट आवेदन को मंजूर कर लिया था। लेकिन गुरुवार 22 सितंबर को सांसद नवनीत राणा और उनके पिता दोनों पेश नहीं हुए। राणा के वकील ने पेश होने से छूट और चार्ज फिक्सिंग प्रक्रिया को स्थगित करने के लिए दो आवेदन दाखिल किए। हालांकि कोर्ट ने दोनों आवेदनों को खारिज करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।


शिवसेना पर हमला करना और अमरावती पुलिस पर निशाना बनाना उनका आज भी जारी है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का किसी विवादों से नाता ना हो ऐसा संभव नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 6 महीनों के इतिहास में नवनीत राणा आरोप प्रत्यारोप के बीच घिरी नजर आई। हनुमान चालीसा पठन को लेकर 14 दिन जेल में बिताना पडा। पुलिस ने नवनीत राणा के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दायर कर चुकी है। नवनीत राणा की मुश्किलें इससे बढ़ती नजर आ रही है। नवनीत राणा अमरावती से सांसद है तो उनके पति रवि राणा विधायक है, दोनों ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़े हुए थे और चुनाव जीतें है। इन दिनों भाजपा के साथ उनके अच्छे संबंध है, लेकिन भाजपा या शिंदे गुट इनकी जगह पर अपने उम्मीदवारों को अगर नहीं खड़ा करता तो कुछ कहा जा सकता है।


महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी...महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. दरअसल, सांसद नवनीत कौर राणा के जाति प्रमाण पत्र को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था. याचिका में दावा किया गया था कि नवनीत राणा मूलत: पंजाब से आती हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह लबाना जाति से आती हैं, जो कि महाराष्ट्र में SC की श्रेणी में नहीं आती हैं। ऐसे में उन्होंने फर्जी तरीके से अपना जाति का सर्टिफिकेट बनवाया, नवनीत राणा पर स्कूल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगा गया था।

Updated : 24 Sep 2022 6:29 AM GMT
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