यूपी के 5 शहरों में Lockdown के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी Yogi सरकार
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लखनऊ: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में 26 अप्रैल तक के लिए लिए संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर के नाम शामिल थे. न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने प्रदेश में पृथकता केन्द्रों की स्थिति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया थे. अदालत ने हालांकि स्पष्ट कर दिया था कि वह अपने आदेश के जरिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है.
लेकिन सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सूबे के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट जाएगी. योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपना पक्ष दायर करेगी. बताते चले कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बारे में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि 'प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है.'
यूपी सरकार ने आगे कहा कि 'सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. लिहाजा यूपी के 5 बड़े शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. अगर लोग खुद कई जगह बंदी कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है.