अमित शाह पर FIR क्यों नहीं की ?हाई कोर्ट के जज ने पुलिस कमिश्नर से पूछा!
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मुंबई : सोशल डिस्टेनसिंग के नियमों के उल्लंघन को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी के पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकार लगाई और कहा कि
'भाजपा की चुनावी रैली मे शामिल होने वाले लोगों और अमित शाह के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज की गई'.
दरअसल 17 जनवरी को बेलगावी के डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम मे गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई मे रैली का आयोजन किया गया था और इस रैली मे हजारों की संख्या मे लोग भी मौजूद थे जहा पर कोरोना के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था।
Why No Single FIR Registered For COVID Norms Violation During Amit Shah's Rally? Karnataka High Court Pulls Up Police @AmitShah,@AmitShahOffice https://t.co/fTlN3Y0YAh
— Live Law (@LiveLawIndia) May 25, 2021
जज ने कहा कि शायद कमिश्नर को कर्नाटक महामारी ऐक्ट 2020 की जानकारी नहीं थी और ना ही राज्य सरकार द्वारा 15 अप्रैल को जारी किये गए निर्देशों को कमिश्नर जानते है। तस्वीरों मे दिखाई दे रहा है बिना मास्क के लोग रैली मे है और कोई बड़ी कारवाही नहीं हुई, सिर्फ 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर ही कमिश्नर खुश थे। ऐसे मे अब जवाब दे कि आखिर इतनी गंभीर परिस्थिति होने के बावजूद भी केस क्यों नहीं दर्ज किया गया?
हाई कोर्ट ने लेट्जकिट फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कमिश्नर को फटकार लगाई और याद दिलाया की पिछले साल 15 अप्रेल को कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिया था और कहा था कि अगर इस तरह का कोई कार्यकर्म आयोजित होता है तो न सिर्फ आयोजक बल्कि शामिल होने वालों पर भी कारवाही की जाए।