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बगैर मास्क के बाहर घूमने पर 500 व थूंकने पर 1 हजार का जुर्माना

बगैर मास्क के बाहर घूमने पर 500 व थूंकने पर 1 हजार का जुर्माना
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फाइल photo

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर लगने वाला जुर्माना 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। आज 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। इस दौरान बाहर घूमने पर सख्त मनाही रहेगी। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था।

महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की

मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया गया।

सड़क पर थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना।

रात 8PM से सुबह 7AM तक 5 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं।

सभी सार्वजनिक स्थल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।

सभी सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम रात 8 से सुबह 7 तक बंद रहेंगे

रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी।

किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक।

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी।

Updated : 27 March 2021 2:23 PM GMT
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