विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की बेटी को रेप की धमकी देनेवाला मुंबई पुलिस की हिरासत में, जानिए कौन सी आपधारिक धाराएं लगी
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इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के 10 महीने की बेटी को सोशल मीडिया पर रेप की धमकी देने वाला आरोपी रामनागेश अकुबाथिनी को मुंबई पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद मुंबई के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया गया,अकुबाथिनी को बुधवार को मुंबई पुलिस ने हैदराबाद से अरेस्ट किया था, अकुबाथिनी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल करने से पहले अपनी प्रोफाइल बदल दी थी। जस्टिस ने अपना फैसला सुनाने के बाद उसे 15 नवंबर 2021 के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
रामनागेश अकुबाथिनी एक सॉफ्टवेयर इंजिनियर रूप में हैदराबाद में काम करता था, इसके पहले अकुबाथिनी आईआईटी में हैदराबाद स्टेट से टॉपर रह चुका है। जब 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ टी 20 विश्व कप मैच हार गई थी। तब अकुबाथिनी ने कथित तौर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 10 महीने की बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट किया था।
बता दे कि कोहली के मैनेजर की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की साइबर विंग ने केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था। अकुबाथिनी पर भारतीय दंड की धारा 354ए, 500, 67 और 67बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।