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सुप्रिम कोर्ट से नितेश राणे को झटका ? कोर्ट ने नितेश की गिरफ़्तारी से पहले की जमानत अर्ज की खारिज दिया ये आदेश

सुप्रिम कोर्ट से नितेश राणे को झटका ? कोर्ट ने नितेश की गिरफ़्तारी से पहले की जमानत अर्ज की  खारिज दिया ये आदेश
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मुंबई: केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के सुपुत्र विधायक नितेश राणे की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है जिसके चलते बीजेपी विधायक नितेश राणे को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को 10 दिन की राहत जरूर दी है. नितेश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर हमले का मामला दर्ज है. नितेश राणे की गिरफ्तारी से पहले की जमानत अर्जी को जिला सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट कहा है कि

सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को 10 दिन के भीतर जिला सत्र न्यायलय में पेश होने को कहा है।सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने नितेश राणे का बचाव भी किया उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नितेश राणे को फसाने का प्रयास किया जा रहा है।

क्या क्या था मामला

सिंधुदुर्ग से शिवसेना के कार्यकर्ता संतोष परब पर हमला किया गया जिसके बाद नितेश पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे आरोपी हैं. इस मामले में नीलेश राणे गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट की शरण में गए थे और गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था। नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन 30 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था। वह मुंबई हाई कोर्ट गए थे। हालांकि, मुंबई हाई कोर्ट ने 17 जनवरी को उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

Updated : 27 Jan 2022 8:31 AM GMT
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