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झटका लगेगा: ITR फाइल नहीं करने पर ज्‍यादा लगेगा TDS

झटका लगेगा: ITR फाइल नहीं करने पर ज्‍यादा लगेगा TDS
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नई दिल्ली. वित्त वर्ष 2021-22 का बजट 1 फरवरी को वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स की संख्या बढ़ाने की कोशिश की है और इसको लेकर कुछ प्रावधान भी जोड़े हैं. केंद्र सरकार ने इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस (TDS) के नियमों को उन लोगों के लिए कड़ा कर दिया है जो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं. सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206AB को जोड़ दिया है.

अब नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (TCS) भी ज्यादा लगेगा. इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206CCA को जोड़ दिया है.आईटीआर फाइल नहीं करने पर दोगुना टीडीएस देना पड़ सकता है. प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसके मामले में पिछले दो वर्षों के लिए 50 हजार रुपये या उससे अधिक का टीडीएस/ टीसीएस बनाया गया है

और जिसने इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो टीडीएस/ टीसीएस की दर स्पेसिफाइड दर से दोगुनी होगी या 5 फीसदी, जो भी ज्यादा हो.हालांकि यह प्रावधान वहां नहीं लागू होगा जहां टैक्‍स को सैलरी इनकम, लॉटरी इत्‍यादि में जीती रकम, घुड़दौड़ में जीती रकम के तहत काटने की जरूरत होती है. वहीं, सरकार 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों पर पड़ने वाला दबाव कम करने जा रही है।

Updated : 7 Feb 2021 10:01 AM IST
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