मुंबई मे धारा 144 लागू , न्यू ईयर पार्टी मनाने वालों की अब खैर नहीं
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मुंबई : मुंबई पुलिस ने गुरुवार को मुंबई (COVID-19) में कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए धारा 144 लागू करने की घोषणा कर दी है । मुंबई में आज से अगले शुक्रवार 7 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी. इसके अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं।
मुंबई में नए साल के जश्न की पार्टियों में पहले से ही बढ़ते कोविड के प्रकोप को देखते हुए 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल के जश्न के लिए किसी भी खुले या बंद स्थान जैसे रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट, क्लब की अनुमति नहीं होगी।
आदेश क्या हैं?
आदेश में कहा गया है, 30 दिसंबर, 2021 की मध्यरात्रि से 7 जनवरी, 2021 की मध्यरात्रि तक बृहन्मुंबई पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्थानों पर धारा 144 लागू होंगे।" इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। यह भी कहा कि महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में बढ़ रहे कोरोना के मरीज
मुंबई में बुधवार को कोविड के 2,510 नए मामले सामने आए और गुरुवार को 3700 मामले सामने आए । मुंबई में 97 फीसदी रिकवरी रेट के साथ 8,060 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। फिलहाल मुंबई की 45 इमारतों को सील किया गया है।