SC ने कहा,दिशा की मौत की CBI जांच की मांग के लिए जाएं बॉम्बे हाईकोर्ट
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से सोमवार को कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय जाएं. दिशा सालियान की आठ जून को मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिर जाने की वजह से मृत्यु हो गयी थी. इसके छह दिन बाद 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत राजपूत भी अपने अपार्टमेंट में पंखे से लटके मिले थे.
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे (CJI SA Bobde), न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ( Justice AS Bopanna) और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन (Justice V Ramasubramanyam) की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता पुनीत ढांडा के वकील विनीत ढांडा से कहा, ''आप बॉम्बे उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? उन्हें मामले की जानकारी है और वे सुविचारित निर्णय लेंगे. इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप यहां आ जाएं.''याचिकाकर्ता का कहना था कि दिशा सालियान और राजपूत की मौत की घटनाएं परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों की ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के मामले में पहले सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी है.
इस पर पीठ ने कहा, ''आपका मामला हो भी सकता है और नहीं भी. लेकिन आप उच्च न्यायालय क्यों नहीं जा रहे. बॉम्बे उच्च न्यायालय के साथ क्या समस्या है. वे सारे अधिकारियों को जानते हैं और उनके पास साक्ष्य भी हैं. इसके बाद अगर कोई समस्या हो तो आप यहां आएं.''याचिकाकर्ता का कहना था कि दिशा सालियान और राजपूत की मौत की घटनाएं परस्पर जुड़ी हैं क्योंकि दोनों की ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत इस तरह के मामले में पहले सीबीआई जांच का आदेश दे चुकी है।