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Rape के आरोपी से SC ने पूछा,पीड़िता से शादी करोगे?

Rape के आरोपी से SC ने पूछा,पीड़िता से शादी करोगे?
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नई दिल्ली. Rape मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से चौंकाने वाला सवाल किया. नाबालिग से रेप का आरोपी सरकारी कर्मचारी है और शीर्ष कोर्ट ने उससे पूछा था कि क्या वह पीड़िता से शादी करेगा? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी में टेक्नीशियन रेप के आरोपी मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की बेंच सुनवाई कर रही थी. पाक्सो एक्ट के तहत मोहित पर नाबालिग से रेप करने का आरोप है.

कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक जब पीड़िता ने मामले में पुलिस का दरवाजा खटखटाया, तो चव्हाण की मां ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया. बाद में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए कि लड़की के 18 बरस पूरे होने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी. बाद में जब लड़की 18 वर्ष की हुई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और फिर पीड़िता ने रेप का मामला दायर किया. मुख्य न्यायाधीश बोबडे ने आरोपी के याचिकाकर्ता वकील से सवाल किया,

"क्या आरोपी पीड़िता से शादी करेगा. अगर वह शादी करना चाहता है तो हम मदद कर सकते हैं. अगर नहीं, तो अपनी नौकरी से हाथ धोकर जेल जाओ. तुमने पहले लड़की को फंसाया और फिर उसका रेप किया."दरअसल आरोपी पीड़ित का रिश्तेदार है। उसने कई सालों तक पीड़ित का बलात्कार किया. परेशान हो कर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करनी चाही. उस वक्त दोनो पक्षों में ये समझौता हुआ की जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब दोनों शादी कर लेंगे।

Updated : 1 March 2021 2:59 PM GMT
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