Home > News Window > SC ने केंद्र सरकार से पूछा कितने लोगों को दी गई अब तक वैक्सीन की खुराक

SC ने केंद्र सरकार से पूछा कितने लोगों को दी गई अब तक वैक्सीन की खुराक

SC ने केंद्र सरकार से पूछा कितने लोगों को दी गई अब तक वैक्सीन की खुराक
X

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालय (Supreme court) ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लगातार केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अब तक कितने लोगों को कोविड-19 टीके की एक या दोनों डोज दी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि गांवों और शहरों में कितनी फीसदी आबादी को टीका लग चुका है। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन खरीद का पूरा ब्योरा भी मांगा है। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह कोविड-19 टीकाकरण नीति पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे।

कोर्ट ने कहा, "हमने देखा है कि केंद्र सरकार के 09 मई के शपथपत्र में कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिकों का मुफ्त वैक्सीनेशन करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोर्ट के सामने इसे स्वीकार या इससे इनकार करें।" सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 जून तय कर दी। केंद्र से दो सप्ताह के अंदर शपथपत्र दाखिल करने के लिए कहा है।

कोर्ट ने कहा कि अगर उन्होंने (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने) अपने नागरिकों का टीकाकरण निशुल्क करने का फैसला किया है तो यह जरूरी है कि यह नीति उनके शपथपत्र के साथ संलग्न की जाए। जिससे उनके क्षेत्रों की आबादी राज्य के टीकाकरण केंद्र में मुफ्त टीकाकरण के अपने अधिकार के प्रति आश्वस्त हो सके। कोर्ट ने कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोवैक्सिन, कोविशील्ड और स्पूतनिक-वी समेत अब तक के सभी कोविड-19 टीकों की खरीद का पूरा विवरण देने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीन का एक या दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया कि टीकों की खरीद के वितरण में स्पष्ट करना चाहिए कि सभी तीन टीकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सभी खरीद आदेशों की तारीखें होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने पूछा, "टीकाकरण कैसे और कब होगा? इसके साथ ही आपूर्ति की अनुमानित तिथि के बारे में भी खुलासा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी जानना चाहा है कि फेज-एक, दो और तीन में शेष आबादी का टीकाकरण कैसे और कब होगा? सरकार को इसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने यह आदेश पारित किया है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह भी ब्यौरा देने के लिए कहा है कि टीकाकरण अभियान के पहले तीन चरणों में पात्र व्यक्तियों में से कितनी फीसदी जनसंख्या को एक खुराक या दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इन सभी विवरणों को दो हफ्ते के अंदर एक हलफनामे के माध्यम से दाखिल करने के लिए कहा है।

Updated : 3 Jun 2021 8:07 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top