Vashi Court:15 हजार के मुचलके पर राज को मिली जमानत,भड़काऊ भाषण देने का था आरोप
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मुंबई। साल 2014 में वाशी टोल प्लाजा पर हुई तोड़फोड़ के मामले में शनिवार को अदालत में पेश हुए MNS प्रमुख राज ठाकरे को इस केस में जमानत दे दी गई है। राज ठाकरे को 15 हजार का मुचलका भरना होगा और अब इस केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हालांकि, उस दिन वे अपने वकील के माध्यम से भी अदालत में अपना पक्ष रख सकते हैं। राज तकरीबन साढ़े 12.30 बजे अदालत में पहुंचे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए।
उनके आगमन से पहले मुंबई से ठाणे के रास्ते में कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह फूलों का गेट बनाकर उनका स्वागत किया था। यहां तक कि कोर्ट परिसर के बाहर भी फूलों से सजावट की गई थी। तकरीबन 20 मिनट अदालत में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। राज ठाकरे पर आरोप है कि 26 जनवरी 2014 के दिन राज ठाकरे ने वाशी टोल नाका को बंद करने के लिए भड़काऊ भाषण दिया था। यह भाषण उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान दिया था।
जिसके बाद गजानन काले समेत कई कार्यकर्ताओं ने वाशी टोल नाका पर तोड़फोड़ की थी। उस मामले में 30 जनवरी 2014 को वाशी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसी मामले में साल 2018 और 2020 में राज ठाकरे को नोटिस भेजा गया था। पिछले सप्ताह इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी कर राज को सुबह 11 बजे अदालत में हाजिर रहने को कहा था। हालांकि, वे ट्रैफिक का हवाला देकर दोपहर 12.30 बजे अदालत में हाजिर हुए।