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पार्षद से विधायक बने पराग शाह, रईस शेख, दिलीप लांडे अब भी ले रहे है पार्षद पद के मानदेय

पार्षद से विधायक बने  पराग शाह, रईस शेख, दिलीप लांडे अब भी ले रहे है पार्षद पद के मानदेय
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मुंबई : नैतिक रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि जो प्रतिनिधि बीएमसी प्रशासन में नगरसेवक हैं वे विधायक और सांसद बनने के बाद उसी सदन के मानदेय नहीं ले। हालांकि विधायक बने पराग शाह, रईस शेख और दिलीप लांडे नगरसेवकों का भी मानदेय भी ले रहे है, यह जानकारी मनपा सचिव विभाग की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई है.

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा सचिव कार्यालय से जानकारी मांगी थी कि वर्तमान में विधायक और सांसद बन चुके नगरसेवक का नाम, वेतन और भत्ते का खुलासा किया जाए, अगर वह कुल राशि नहीं ले रहे हैं। मनपा सचिव ने अनिल गलगली को बताया कि सांसद मनोज कोटक व विधायक रमेश कोरगांवकर मानदेय नहीं ले रहे हैं. विधायक रईस शेख, पराग शाह और दिलीप लांडे 25000/- मानदेय एवं ऐसी चार बैठकों के लिए 150/- भत्ता आज भी ले रहे हैं।

अनिल गलगली के मुताबिक, जहां नगरसेवक विधायक और सांसद बने हैं, राजनीतिक दल को उनके नगरसेवक से उस सीट से इस्तीफा लेना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी राजनीतिक दल ने फैसला नहीं लिया है। ऐसे में न्यूनतम मानदेय न लेने का निर्देश देना जरूरी है।

Updated : 26 July 2021 10:37 AM GMT
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