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आधार कार्ड को पैन से लिंक कराएं,वरना जुर्माने के अलावा होंगी ये दिक्‍कतें

आधार कार्ड को पैन से लिंक कराएं,वरना जुर्माने के अलावा होंगी ये दिक्‍कतें
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फाइल photo

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार आपके परमानेंट अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से जोड़ने की अवधि अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 तय कर दी है. आप इस अवधि में ये काम नहीं निपटा पाते हैं तो जुर्माने के साथ ही आपको कई तरह की समस्‍याओं का सामना करना पड़ेगा.

अगर आप अंतिम तारीख तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इससे आप 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको बैंकिंग लेनदेन के साथ ही म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट या नया बैंक अकाउंट खोलने में खासी दिक्‍कत होगी. आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और बिना पैन के ये सभी काम आप नहीं होंगे. आसान भाषा में समझें तो बिना पैन कार्ड के आपके लिए निवेश के कई विकल्‍प बंद हो जाएंगे. ये भी तय माना जा रहा है कि सरकार इस काम के लिए तारीख को आगे भी नहीं बढ़ाएगी क्‍योंकि 1 अप्रैल 2021 से बजट प्रस्‍ताव लागू कर दिए जाएंगे.

ऑनलाइन करा सकते हैं लिंक

>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.

>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.

>> अब कैप्चा कोड एंटर करें.

>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें

>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक

आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

निष्क्रिए पैन को कैसे करें चालू

निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

Updated : 26 March 2021 1:00 AM GMT
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